
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रापर्टी टैक्स (गृहकर, जलकर और सीवरकर) के बकाएदारों को एक बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू करने का फैसला किया है। 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक चलने वाली इस योजना के तहत मूल कर राशि जमा करने पर ब्याज और सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी।
प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में मिलेगी सुविधा
नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, यह योजना प्रदेश के सभी 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतों में एक साथ लागू होगी।
-
मकसद: इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्व वसूली में तेजी लाना, टैक्सपेयर्स को राहत देना और वर्षों से लंबित कर विवादों का निपटारा करना है।
-
पात्रता: यह लाभ आवासीय, व्यावसायिक और मिश्रित उपयोग वाली सभी प्रकार की संपत्तियों के 1 अप्रैल 2026 तक के बकाये पर मिलेगा। व्यक्तिगत मकान मालिकों के साथ-साथ सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों को भी इस छूट का फायदा मिलेगा।
आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा
बकाएदारों की सहूलियत के लिए सरकार ने एकमुश्त भुगतान के अलावा अधिकतम तीन किस्तों में बकाया चुकाने का विकल्प भी दिया है:
-
पहली किस्त: योजना लागू होने के शुरुआती 30 दिनों के भीतर कम से कम एक-तिहाई (1/3) मूल बकाया जमा करना अनिवार्य होगा।
-
शेष राशि: बाकी बची राशि को अगले दो महीनों की दो समान मासिक किस्तों में चुकाया जा सकेगा।
-
समय सीमा: ब्याज व सरचार्ज की पूरी छूट पाने के लिए 3 महीने के भीतर पूरा भुगतान करना होगा।
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया
टैक्सपेयर्स ओटीएस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या सीधे अपने संबंधित नगरीय निकाय के दफ्तर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
-
हेल्पडेस्क और प्रचार: 15 अगस्त से 14 सितंबर तक निकायों द्वारा विशेष प्रचार अभियान चलाया जाएगा।
-
15 दिन में निस्तारण: आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर उसका निपटारा करना अधिकारियों के लिए अनिवार्य किया गया है। कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
-
नोट: योजना लागू होने से पहले जमा की जा चुकी किसी भी राशि को वापस या रीफंड नहीं किया जाएगा।
The News 11 – Hindustan Newspaper, ब्रेकिंग न्यूज़, राजनीति, देश-दुनिया