माफियाओं पर योगी सरकार का कड़ा प्रहार: गाजीपुर में मुख्तार के शूटर अंगद राय की 9.50 करोड़ की संपत्ति कुर्क, सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से राहत

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का माफियाओं और उनके आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में गाजीपुर पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर अंगद राय पर बड़ा शिकंजा कसते हुए उसकी 9.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क कर ली है। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। अंगद राय वर्तमान में जेल में बंद है और यह संपत्ति उसने अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी थी।

व्यावसायिक भूमि और संपत्ति का विवरण

पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा ने जानकारी देते हुए बताया कि अंगद राय उर्फ झूलन (निवासी शेरपुर खुर्द, थाना भांवरकोल) मुख्तार के आईएस-191 गैंग का सक्रिय शार्प शूटर है।

  • अपराध से अर्जित संपत्ति: अंगद ने संगठित अपराध के जरिए कमाए गए धन से अपनी पत्नी सरिता राय के नाम भांवरकोल के गिरधरिया में आराजी संख्या 207 (रकबा 0.1370 हेक्टेयर में से 0.0127 हेक्टेयर यानी 127 वर्गमीटर) भूमि खरीदी थी।

  • वाणिज्यिक गतिविधियां: इस जमीन पर 63 वर्गमीटर क्षेत्रफल में द्वितीय श्रेणी का निर्माण है और यहाँ व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत 9 करोड़ 50 लाख रुपये आंकी गई है।

  • मुनादी और कुर्की: थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी के आदेश के बाद पुलिस ने राजस्व टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मुनादी कराते हुए इस संपत्ति को कुर्क किया और आम जनता को चेतावनी दी कि कोई भी इस संपत्ति को न खरीदे और न ही इसका उपयोग करे।

अंगद राय पर दर्ज हैं 25 से अधिक मुकदमे

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, अंगद राय लंबे समय से गंभीर अपराधों में लिप्त रहा है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट समेत विभिन्न थानों में 25 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इससे पहले भी पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत उसकी करोड़ों रुपये की संपत्तियों को जब्त कर चुकी है।

सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत

एक अन्य बड़े घटनाक्रम में, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के भाई और गाजीपुर से समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद अफजाल अंसारी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने शस्त्र लाइसेंस की फाइलें गायब कराने और फर्जी पते पर असलहा लाइसेंस हासिल करने के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

  • याचिका पर सुनवाई: अदालत ने सपा सांसद की याचिका पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं और मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख तय की है।

  • न्यायापीठ का आदेश: यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने अफजाल अंसारी के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद पारित किया।

  • मुमकाद का मामला: यह मामला गाजीपुर के कोतवाली थाने में 22 जुलाई को दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें सांसद अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शां अंसारी, गैंग के सहयोगियों और तत्कालीन शस्त्र लिपिकों समेत कुल पाँच लोगों पर मूल फाइलें गायब करने और फर्जी पते के आधार पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में अब 10 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।

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